प्रयागराज एस एस पी के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन मैनेजर ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज


शंकरगढ़(प्रयागराज) शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के एक बैंक के तत्कालीन बैंक मैनेजर पर धोखाधड़ी का मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के आदेश पर हुआ दर्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा  शंकरगढ़ में  ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं बता दें कि भोलानाथ साहू पुत्र रामअवतार साहू निवासी नोढिया तरहार थाना लालापुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि शंकरगढ़ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा जोकि राम भवन चौराहा पर स्थित है उसमें मैं 10 वर्ष पूर्व उस समय के बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप अपने खाते में एक लाख रू जमा करा दीजिए 5 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा उसके बाद मैं पुनः 5 वर्ष बाद अपने पैसे की जानकारी ली तो बताया गया कि वह स्कीम खत्म हो चुकी है अब वह 10 वर्ष का हो गया है जब मैं 10 वर्ष इंतजार करने के बाद उक्त बैंक में गया तो यह बताया गया कि आपका पैसा लेप्स हो चुका है जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने शंकरगढ़ पुलिस को मामला पंजीकृत करने का आदेश दिया जिस की तहरीर पर शंकरगढ़ पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419 420 के तहत मामला पंजीकृत कर मामले की जांच में जुटी।